सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: केवल हिंदू, सिख और बौद्ध ही पा सकते हैं अनुसूचित जाति का दर्जा

सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति ही अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा पाने के पात्र हैं। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो जाता है, तो वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है … Continue reading सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: केवल हिंदू, सिख और बौद्ध ही पा सकते हैं अनुसूचित जाति का दर्जा