28 C
Mumbai
Wednesday, December 24, 2025
होमक्राईमनामारिश्वतखोरी मामले में पूर्व ईडी अधिकारीको तीन साल की सजा, 5.5 लाख...

रिश्वतखोरी मामले में पूर्व ईडी अधिकारीको तीन साल की सजा, 5.5 लाख का जुर्माना!

बेंगलुरु निदेशालय में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यरत था

Google News Follow

Related

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक पूर्व अधिकारी ललित बजाड़ को रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और ₹5.5 लाख का जुर्माना सुनाया है। यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी कार्रवाई में एक अहम कदम माना जा रहा है।

ललित बजाड़ पर आरोप था कि उसने एक निजी शिकायतकर्ता से ₹5 लाख की रिश्वत की मांग की और वह रिश्वत स्वीकार करते हुए पकड़े गए। बजाड़ उस समय ईडी के बेंगलुरु निदेशालय में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यरत था। शिकायत के अनुसार, उन्होंने पीड़ित को धमकाया कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो उसे अनिश्चितकालीन कानूनी कार्रवाइयों में उलझा दिया जाएगा, जिससे उसके व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान होगा।

सीबीआई की जांच के बाद यह साबित हुआ कि बजाड़ ने न केवल रिश्वत की मांग की, बल्कि वह यह राशि स्वीकारते हुए रंगे हाथों पकड़े भी गए। अदालत में पेश किए गए सबूत और गवाहों के आधार पर सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी माना और तीन साल के कठोर कारावास के साथ ₹5.5 लाख का जुर्माना लगाया।

यह मामला भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की जवाबदेही पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि बजाड़ स्वयं एक ऐसे संस्थान में कार्यरत थे जिसका उद्देश्य आर्थिक अपराधों की जांच और रोकथाम है। उनके इस कृत्य ने न सिर्फ विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाया, बल्कि आम लोगों का भरोसा भी चोटिल किया।

यह भी पढ़ें:

‘इंडिया आउट’ से ‘सबसे भरोसेमंद मित्र’ तक राष्ट्रपति मुइज्जू के संबंधो ने दी नई दिशा !

कारगिल विजय दिवस: राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने किया वीर शहीदों को नमन !

CPI(M) को मुंबई हाईकोर्ट की दो टूक, कहा-गाज़ा और फिलिस्तीन पर बोलना देशभक्ति नहीं है!

National Stock Exchange

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

Star Housing Finance Limited

हमें फॉलो करें

151,580फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
285,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें