नई दिल्ली। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट की घटना की वीडियो वायरल होने पर ट्विटर सहित 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। ट्विटर पर यह कार्रवाई तब की गई है जब उसने नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया है। नए नियम लागू नहीं करने पर ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली कानूनी छूट को खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश देश पहला राज्य है जिसने ट्विटर पर कार्रवाई की है।हालांकि कुछ दिन पहले ही ट्विटर ने कानून लागू करने संबंधी सरकार को पत्र लिखा था।
बता दें कि नए नियमों का पालन 25 मई तक करना था लेकिन बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद ट्विटर ने वैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की, जो कि नए नियमों के तहत अनिवार्य था। आईटी एक्ट की धारा 79 अभी तक ट्विटर को किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से छूट देती थी। हालांकि, अब यह सुरक्षा खत्म होने के बाद यदि कोई यूजर गैर-कानूनी या भड़काऊ पोस्ट करता है तो इस मामले में ट्विटर से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने एक बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें से एक ट्विटर इंडिया भी है। इन सभी पर घटना को गलत तरीके से सांप्रदायिक रंग देने की वजह से यह ऐक्शन लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक बुजुर्ग मुस्लिम को पीटा गया और उसकी दाढ़ी काट दी गई। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक, ट्विटर ने वीडियो को वायरल होने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। पुलिस के मुताबिक इस मामले की सच्चाई कुछ और है। पीड़ित बुजुर्ग ने आरोपी को कुछ ताबीज दिए थे जिनके परिणाम न मिलने पर नाराज आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन ट्विटर ने इस वीडियो को मैन्युप्युलेटेड मीडिया का टैग नहीं दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि पीड़ित ने अपनी FIR में जय श्री राम के नारे लगवाने और दाढ़ी काटने की बात दर्ज नहीं कराई है।