मुंबई। CBI की एक चिट्ठी से खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को प्रारंभिक जांच में क्लीन चिट नहीं दी गई थी, जैसा कि कांग्रेस ने दावा किया था। पत्र में कहा गया है, “प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इस मामले में एक संज्ञेय अपराध किया गया है। महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख और अज्ञात अन्य लोगों ने अनुचित और बेईमानी कर अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया है।”जांच में यह भी कहा गया कि सचिन वाज़े को मुंबई के अधिकांश सनसनीखेज और महत्वपूर्ण मामलों को सौंपा गए थे और गृह मंत्री को इसके बारे में पता था। इसके साथ ही अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत एक नियमित मामला दर्ज कर जांच की सिफारिश की गई है।
सीबीआई ने एक बयान में कहा, “महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री और अज्ञात अन्य के खिलाफ दर्ज सीबीआई मामले के संबंध में कई मीडिया प्रश्न प्राप्त हुए हैं।” मुंबई उच्च न्यायालय ने इस मामले को दायर कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। प्रारंभिक जांच के पूरा होने पर, सक्षम प्राधिकारी ने जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य और कानूनी राय के आधार पर एक नियमित मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। सीबीआई द्वारा 21.04.2021 को दर्ज की गई प्राथमिकी 24.04.2021 से सीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मामले की जांच जारी है। कांग्रेस ने दावा किया था कि सीबीआई के जांच अधिकारी ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा उठाए गए 100 करोड़ रुपये एकत्र करने के आरोपों में अनिल देशमुख की कोई भूमिका नहीं पाई और जांच बंद कर दी। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट को ‘ओवरराइड’ करने के लिए सीबीआई द्वारा ‘साजिश’ की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की है।