मुंबई।राज्य की ठाकरे सरकार ने मुंबई को छोड़ कर राज्य की अन्य सभी महानगरपालिकाओं में बहुसदस्य़ीय वार्ड पद्धति से चुनाव कराने का फैसला लिया है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय हुआ। महा विकास आघाडी ने कोरोना के नाम पर यह फैसला लिया है। जबकि समझा जा रहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए यह बदलाव किया गया है।
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम 1965 में संशोधन कर राज्य की महानगरपालिका, नगरपरिषदों में एक सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू की गई थी। हालांकि कोविड 19 से निर्माण हुई स्थिति से निपटने के दौरान स्वास्थ्य के मुद्दों और जनप्रतिनिधियों द्वारा बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समस्याओं के निराकरण,जिम्मेदारियों की पूर्ति सामूहिक प्रतिनिधित्व के कारण अधिक उपयुक्त हो सकती है।
इन बातों पर विचार करते हुए महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की संबंधित धारा में संशोधन करते हुए महानगरपालिकाओं में बहुसदस्यीय प्रभाग की रचना के प्रावधान को फिर से लागू करने का निर्णय लिया गया।इस अनुसार महानगरपालिका कार्यक्षेत्र के प्रत्येक प्रभाग में जहां तक संभव होगा तीन सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या दो से कम और चार से ज्यादा नहीं होगी।
सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। सरकार के इस फैसले से मुंबई मनपा में एक सदस्यीय प्रभाग रचना होगी, जबकि अन्य सभी महानगरपालिकाओं में 3 सदस्यीय प्रभाग रचना होगी। नगरपरिषद और नगरपालिका में 2 तथा नगर पंचायत में एक प्रभाग पद्धति रहेगी।