मुंबई। लापता राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की तलाश में ईडी मेट्रोपालिटन कोर्ट पहुच गई है। ईडी की मांग पर कोर्ट ने देशमुख के खिलाफ समन जारी किया है। ईडी के पांच बार समन भेजने के बावजूद देशमुख पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। पिछले कुछ समय से उनका कोई पता नहीं चल रहा है।
शुक्रवार को एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट आरएम नेरलिकर ने देशमुख के खिलाफ प्रोसेस शुरु करते हुए उन्हें समन जारी किया। इस समन के जरिए आरोपी को उसके खिलाफ दायर किए गए आवेदन की सूचना दी जाती है। ताकि वह कोर्ट में आकर अपना बचाव कर सके। मजिस्ट्रेट ने ईडी के आवेदन पर गौर करने के बाद ईडी की ओर से देशमुख के खिलाफ जारी किए गए समन के मद्देनजर कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। क्योंकि ईडी के समन को आरोपी (देशमुख) के वकील व उनकी बेटी ने स्वीकार किया है। ईडी ने भारतीय दंड संहिता की जिस धारा के तहत देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, उसमें एक माह के साधारण कारावास की सजा अथवा पांच सौ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
गौरतलब है कि ईडी देशमुख के खिलाफ अब तक पांच समन जारी कर चुकी है। लेकिन देशमुख एक बार भी उसके सामने हाजिर नहीं हुए है। हालांकि देशमुख ने ईडी के सामने ऑनलाइन हाजिर होने की इच्छा जताई है।