मुंबई। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक ओर उनका बेटा आर्यन खान आर्थर जेल में बंद है तो उनके हाथों से कई विज्ञापन फिसलते जा रहे है। शनिवार को बायजू’स ने शाहरुख़ खान के सभी विज्ञापन बैन कर दिया है। वहीं अब, शाहरुख़ के ड्राइवर से पूछताछ के लिए उसे समन भेजा है।
Mumba: NCB is questioning the driver of actor Shah Rukh Khan's son Aryan who was arrested in connection with the drugs-on-cruise case
— ANI (@ANI) October 9, 2021
सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान की जमानत पर सेशन कोर्ट में सोमवार से पहले सुनवाई के आसार नहीं हैं। मुंबई की किला कोर्ट ने नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिमांड की अर्जी खारिज करते हुए आर्यन को जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसके लिए अदालत ने तर्क दिया था कि आर्यन की जमानत पर सुनवाई का उसे अधिकार नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की याचिका भी खारिज कर दी थीं अब इन तीनों को सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। आर्यन को तो शुक्रवार को ही कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया था।
अदालत के जमानत के इंकार के बाद आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे के पास वक्त नहीं बचा था। ऐसे में अगर उन्होंने शुक्रवार को ही आर्यन की जमानत की अर्जी सेशन कोर्ट में दाखिल कर दी होगी, तो संभव है कि आज यानी शनिवार को सुनवाई हो सके। यदि वे अर्जी नहीं दाखिल कर सके होंगे, तो फिर मामला सोमवार तक टल सकता है। इस कारण आर्यन को अब तीन दिन के लिए कम से कम ऑर्थर जेल में रहना होगा। सोमवार को कोर्ट खुलने पर सबसे पहले आर्यन के वकील को अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी और फिर मामले की सुनवाई के लिए तारीख मिलेगी। ऐसे में अगली तारीख मिलने पर आर्यन को कई और दिन जेल में बिताने पड़ सकते हैं। सेशन कोर्ट में जमानत की प्रक्रिया लंबी होने से यह अवधि दो से 20 दिनों की हो सकती है।
गौरतलब है कि आर्यन खान संग 5 कैदियों को मुंबई की आर्थर जेल की बैरक नंबर 1 में रखा गया है। जेल की पहली फ्लोर पर बना एक स्पेशल क्वारंटीन बैरक है, जहां आर्यन को 5 दिनों के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा। हालांकि इस दौरान किसी को भी जेल की पोशाक पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके साथ अन्य कैदियों की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। यानी उन्हें जेल का ही खाना खाना पड़ेगा। इधर, एनसीबी ने एनसीपी नेता नवाब मालिक को नकारते हुए कहा है कि जो एनसीबी पर आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियाद और तर्क संगत नहीं हैं। एनसीपी नेता ने कहा था कि एनसीबी ने तीन लोगो किस आधार पर छोड़ा ? जिसका जवाब देते हुए एनसीबी ने कहा कि उन्होंने तीन नहीं 6 लोगों को छोड़ा। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं थे।