मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने लंबे समय बाद सिनेमाघरों को खोलने के लिए नियमावली जारी कर दी है। दर्शक कई महिनों के बाद सिनेमाघरों में फिल्मों का लुत्फ उठा सकेंगे पर इसके लिए उन्हें मास्क लगाना होगा। बगैर मास्क के दर्शकों को सिनेमाघरों में प्रवेश नहीं मिलेगा। राज्य में 22 अक्टूबर से सिनेमाघर और नाट्यगृह खुल रहे हैं,कोरोना टीके के दोनों खुराक ले चुके अथवा अरोग्य सेतु एप पर सुरक्षित स्थिति वाले लोगों को ही सिनेमाहॉल में प्रवेश मिल सकेगा। सिनेमाहॉल और नाट्यगृह केवल 50 फीसदी क्षमता से खुलेंगे। मंगलवार को सरकार के पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग ने सिनेमाघर, नाट्यगृह और खुले और बंद हॉल में कार्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। राज्य के सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के अधीन नियंत्रित तरीके से सिनेमाघर, नाट्यगृहों को शुरू करने की मंजूरी दी जा रही है।
नहीं खुल सकेंगे प्रतिबंधित क्षेत्र वाले सिनेमाघर
गाइड लाइन के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों में सिनेमाघर बंद रहेंगे। सिनेमाघरों में समय-समय पर ऑडिटोरियम, कॉमन एरिया और वेंटिग एरिया में भीड़भाड़ नहीं हो, इसका ख्याल रखना होगा। सिनेमाघरों में फिल्म देखते वक्त दर्शकों को मास्क पहनना आवश्यक होगा। सिनेमाघरों में सेनेटाइजर अंदर आने और बाहर जाने की जगहों और टॉयलेट और अन्य जगहों पर रखना आवश्यक होगा। सिनेमाघर में दर्शक कहीं भी थूके नहीं इसकी जांच करना और दर्शकों का थर्मल चेकअप करना आवश्यक होगा। साथ ही दर्शकों का कोरोना टीकाकरण होना आवश्यक होगा अथवा अरोग्य सेतु एप पर उनकी स्थिति सुरक्षित दर्शानी आवश्यक होगी।
दो के बीच एक सीट रखनी होगी खाली
सिनेमाघर 50 फीसदी आसन की क्षमता से खुलेंगे। दो दर्शकों के बीच में एक सीट खाली रखनी होगी। जिन सीटों पर दर्शक नहीं बैठेंगे, उस पर क्रास की मार्किंग करना आवश्यक होगा। टिकट खिड़की पर भीड़ नहीं हो, ऐसे में ऑनलाइन टिकट पद्धति पर जोर देने को कहा गया है। सिनेमाघर में एयरकंडीशनर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस डिग्री तक रखना होगा। जबकि आर्द्रता की रेंज 40 से 70 फीसदी तक होनी चाहिए। सिनेमाघरों में बाहर दर्शकों की भीड़ जमा नहीं हो, इसका ध्यान रखना होगा।
मल्टीप्लेक्स में एक साथ इंटरवल नहीं
मल्टीप्लेक्टस सिनेमाघरों में कई स्क्रीन होते हैं, वहां इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि एक ही वक्त इंटरवल नहीं हो। सिनेमाघरों में काम करने वाले कर्मचारियों जैसे फूड स्टॉल और सफाई कर्मचारी का टीकाकरण होना आवश्यक है। इसी तरह नाट्यगृह भी 22 अक्टूबर से खुल जाएंगे। नाट्य कलाकारों और कर्मचारियों की नियमित जांच होना आवश्यक होगा। नाट्यगृहों का नियमित सेनिटाइजेशन करना होगा। सरकार ने खुली और बंद जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की भी अनुमति प्रदान की है।