6 सालों से जेल में बंद चर्चित शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के जमानत आवेदन को बांबे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। चौथी बार इंद्राणी मुखर्जी का जमानत आवेदन खारिज हुआ है। अदालत ने कहा कि हम इंद्राणी के जमानत आवेदन पर उनकी वकील की दलीलों से प्रभावित नहीं हुए इस लिए जमानत आवेदन खारिज करते हैं। जमानत के लिए अब इंद्राणी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी।
इसके पहले इंद्राणी की वकील सना खान ने कहा कि इस मामले में सरकारी गवाह बने श्यामवर राय की गवाही विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। इसलिए उसके बयान को मेरे मुवक्किल के खिलाफ ठोस सबूत नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा मेरे मुवक्किल की सेहत ठीक नहीं है। वे काफी समय से जेल में हैं। सीबीआई ने इस मामले में 185 गवाहों की सूची पेश की है। इसमें से अब तक सिर्फ 67 गवाहों की गवाही हुई है। इसलिए मेरे मुवक्किल को जमानत प्रदान की जाए।
वहीं सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे अधिववक्ता संदेश पाटील ने इंद्राणी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई के पास ऐसे ठोस सबूत है, जो सीधे इस मामले में आरोपी की संलिप्तता को दर्शाते हैं। इसलिए आरोपी को जमानत न दी जाए। इस तरह न्यायमूर्ति ने कहा कि जमानत की मांग को लेकर आरोपी की ओर से दिए गए तर्कों को लेकर वे आश्वस्त नहीं हैं। इसलिए वे आरोपी को जमानत नहीं दे सकते हैं। यह बात कहते हुए न्यायमूर्ती ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। यह चौथा मौका है जब इंद्राणी के जमानत आवेदन को खारिज किया गया है।