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Sunday, November 24, 2024
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झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग विधेयक पास, मुस्लिमों ने मनाया जश्न  

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झारखंड विधानसभा में मंगलवार को मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पास हो गया। इस बिल के पास होने पर मुस्लिम समाज ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। मुस्लिम समाज ने मॉब लिंचिंग विधेयक पास होने झारखंड सरकार को बधाई दी और उसके समर्थन में नारे भी लगाए है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय ने इस विधेयक के पास होने पर अपने घरों और मस्जिदों के बाहर निकलकर ख़ुशी का इजहार किया।
शीत सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट किया और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 को  मंजूरी देने से से पहले सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने हुए संशोधन का प्रस्ताव रखा जिसे ख़ारिज  कर दिया गया। झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित होने के बाद अब  राज्य में मॉब लिंचिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस विधेयक में कहा गया है कि, अगर कोई व्यक्ति लिंचिंग में शामिल है,साजिश रचता है, प्रयत्न या मदद करता है तो उसे आजीवन कारावास  की सजा होगी। इस घटना में  किसी पीड़ित व्यक्ति की मौत हो जाती है तो दोषी व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास के साथ 25 लाख रूपये का जुर्माना भरना होगा।

इसके अलावा विधेयक में कहा गया है कि अगर लिंचिंग के दौरान किसी व्यक्ति को चोट या  घायल होता है तो उसके लिए विधेयक में दोषी व्यक्ति को दस साल की कैद और तीन से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। विधेयक में लिंचिंग के लिए उकसाने वाले को दोषी माना जाएगा और उसे भी एक से तीन लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। लिंचिंग के लिए माहौल बनाने वालों के लिए भी इस विधेयक में तीन का साल की सजा और तीन लाख का जुर्माना का भी प्रावधान है। जबकि सबूतों को मिटाने वालों के लिए एक साल की सजा और 50 हजार का प्रावधान है। लिंचिंग से जुड़े सभी मामले गैर जमानती होंगे।

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