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Friday, November 6, 2026
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आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में ओमप्रकाश चौटाला दोषी करार 

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इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के मुखिया ओमप्रकाश चौटाला एक बार फिर मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। शनिवार को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 26 मई को चौटाला की सजा पर बहस होनी है। हालांकि, सुनवाई के दौरान ओमप्रकाश चौटाला उपस्थित थे।

इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सीबीआई  ने 26 मार्च 2010 में सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने 1993 से लेकर 2006 के बीच आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि परिवार इस मामले को बेबुनियाद बताता रहा है। जबकि 2019 में ईडी ने तीन करोड़ 68 करोड़ रूपये की सम्पत्ति जब्त की थी। इन सम्पत्तियो  में फ्लैट, प्लाट और  जमीन शामिल है। जो पंचकूला , दिल्ली और सिरसा में जब्त की गई थी।

मालूम हो कि चौटाला पिछले साल जुलाई में जेबीटी घोटाले में तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। एक  बार फिर उन पर जेल जाने की तलवार लटकती दिख रही है। जेबीटी घोटाले में ओमप्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला सहित कई लोग 2000 में हुए तीन हजार से अधिक जूनियर बेसिक शिक्षकों के भर्ती घोटाले में सजा सुनाई गई थी. यह भर्ती अवैध तरीके से की गई थी। जिसमें ओमप्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी।

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