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Friday, November 6, 2026
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  नूपुर शर्मा को सर्वोच्च न्यायालय से राहत

भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की सर्वोच्च अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई

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पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित तौर से टिप्पणी करने वाली भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 19 अगस्त तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ देशभर में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। इन सब एफआईआर पर अब एक साथ सुनवाई होगी। इसके अलावा, नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज की गई सभी एफआईआर को जांच के लिए दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है।

नूपुर शर्मा का यह मामला एक न्यूज चैनल के शो के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ  बातों के प्रसारण से संबंधित है। इस केस में नूपुर के अलावा पत्रकार नाविका कुमार के खिलाफ भी अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीते आठ अगस्त को पत्रकार नाविका कुमार को राहत देते हुए विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को लेकर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।

गौरतलब है कि इससे पहले जुलाई में पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि देशभर में उनके खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई दिल्ली में हो। नूपुर ने अपनी जान को खतरा भी बताया था। हालांकि, तब कोर्ट ने नूपुर को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं अदालत ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। कोर्ट की फटकार के बाद नूपुर के वकील ने याचिका वापस ले ली थी।

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