टैक्स चोरी को रोकने के लिए अब आयकर विभाग अस्पतालों, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यवसायों में नकद लेनदेन की निगरानी करेगा। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, ऋण या जमा के लिए 20 हजार से अधिक नकद स्वीकार करना प्रतिबंधित है। आयकर विभाग ने निर्देश दिया है कि इस तरह के लेनदेन केवल बैंक ही करें।
इसी तरह एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति से दो लाख से अधिक लेने पर भी प्रतिबंध है। सार्वजनिक पंजीकृत ट्रस्टों या राजनीतिक दलों के साथ इस तरह के नकद लेनदेन भी आयकर विभाग द्वारा प्रतिबंधित हैं। आयकर विभाग फिलहाल कुछ संस्थानों और अस्पतालों के नकद लेनदेन पर नजर रख रहा है।
अस्पताल में प्रवेश करते समय मरीज का पैन कार्ड अस्पताल प्रशासन के पास जमा कराना अनिवार्य है। हालांकि, आयकर विभाग के अधिकारियों ने देखा है कि कई अस्पताल इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं|आयकर विभाग फिलहाल ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल के लिए बड़ी रकम जमा करने वाले मरीजों की जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की जाएगी| विभाग आयकर विभाग के पास दाखिल वार्षिक सूचना रिटर्न में नकद लेनदेन की भी निगरानी कर रहा है।
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