झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही है। माना जा रहा कि राज्यपाल सोरेन की सदस्यता रद्द कर सकते हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने हेमंत सोरेन की विधान सभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। सोरेन पर लाभ के पद पर होने का आरोप लगा था। जिसके बाद यह मामला चुनाव आयोग पहुंचा था इसकी जांच की थी। अब चुनाव आयोग ने इस संबंध में अपनी राय झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। कहा जा रहा है राज्यपाल इस मामले पर जल्द निर्णय ले सकते हैं।
गौरतलब है कि हेमंत सोरेन पर आरोप है कि वे झारखंड का सीएम रहते हुए खनन के पट्टे खुद को और अपने भाई के नाम पर आवंटित किये थे। जिस समय उन्होंने खनन पाते आवंटित किये उस समय सोरेन के पास खनन मंत्रालय उनके पास था। इसके बाद बीजेपी ने हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में चुनाव आयोग ने जांच की थी।बताया जा रहा कि इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को पूरी हो गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को इस संबंध में अपनी राय भेजी। बता दें संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत, किसी को अयोग्य ठहराने का अंतिम निर्णय राज्यपाल ही लेते हैं।
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