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Tuesday, January 6, 2026
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अनिल देशमुख को बड़ी राहत, ईडी की याचिका खारिज, जमानत मंजूर

ईडी ने अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है​ |​ ईडी मामले में अनिल देशमुख की जमानत मंजूर हो गई है।

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एनसीपी​​ नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है|​​ बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। ईडी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

ईडी ने अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है|​ ईडी मामले में अनिल देशमुख की जमानत मंजूर हो गई है।

सीबीआई मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत 1 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इस मामले में आरोपी अनिल देशमुख, कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे की न्यायिक हिरासत एक नवंबर तक बढ़ा दी गई है|​​ मुंबई सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।

अनिल देशमुख इस समय आर्थिक हेराफेरी के मामले में आर्थर रोड जेल में बंद है।उन्हें ईडी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर 2022 को जमानत दे दी है। लेकिन,जैसा कि सीबीआई ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है,उन्हें अभी तक इस मामले में जमानत नहीं दी गई है। जब तक सीबीआई उन्हें जमानत नहीं देती, उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाएगा।

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