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Sunday, March 15, 2026
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मराठा समुदाय के लिए भी लागू होगा ये आरक्षण, देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 103वें संविधान संशोधन के जरिए किया गया आरक्षण प्रावधान वैध है​|​​ इस बीच, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि यह आरक्षण मराठा और अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबों के लिए भी लागू होगा। ​

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सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए नौकरियों और प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 103वें संविधान संशोधन के जरिए किया गया आरक्षण प्रावधान वैध है|​​ इस बीच, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि यह आरक्षण मराठा और अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबों के लिए भी लागू होगा।

​पत्रकार परिषद के दौरान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ​​कहा​ कि एक तरफ जाति आधारित आरक्षण जारी है​, लेकिन जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा था, वही​ वे​ आर्थिक रूप से कमजोर थे, उन्हें भी 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आरक्षण का मुद्दा खड़ा हो गया है|​​ यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण मराठा समुदाय के गरीबों के लिए भी लागू होने जा रहा है, जब तक कि नया मराठा आरक्षण उपलब्ध नहीं हो जाता है।

उपमुख्यमंत्री​ ने ​कहा​ कि यह आरक्षण अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबों के लिए भी लागू होने जा रहा है| सभी तरह के गरीबों के लिए इस आरक्षण ने शिक्षा और रोजगार के रास्ते खोल दिए हैं। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं।

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