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Saturday, September 21, 2024
होमन्यूज़ अपडेट​गिरफ्तारी के बाद ​"...मेरी आंखों में आंसू ही आ गए"​-जितेंद्र आव्हाड

​गिरफ्तारी के बाद ​”…मेरी आंखों में आंसू ही आ गए”​-जितेंद्र आव्हाड

सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि नोटिस के 72 घंटे के अंदर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, मेरे मामले में इस नियम का पालन नहीं किया गया।​

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पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र अवाद को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 15 हजार रुपए के जाति मुचलके पर जमानत दी है। ठाणे के विवियाना मॉल में फिल्म ‘हर हर महादेव’ का शो रद्द करने के मामले में ठाणे पुलिस ने शुक्रवार को जितेंद्र​ ​आव्हाड को गिरफ्तार कर लिया|​​ आज शनिवार को कोर्ट ने ​आव्हाड को जमानत दे दी है|​ ​

जमानत मिलने के बाद जितेंद्र ​आव्हाड ने मीडिया से बातचीत करते​ हुए कहा कि​ हमें कम से कम एक दिन के लिए जेल में डालने की साजिश रची गई। जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया है कि इसके लिए विशेष धाराएं लगाई गई थीं। आव्हाड ने यह भी कहा है कि वर्तकनगर थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विनय कुमार राठौड़, जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया है, का इस मामले से कोई संबंध नहीं है|​ ​

इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ​​​आव्हाड ने कहा​ कि मैं पहली बार एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि वर्तकनगर थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विनय कुमार राठौड़ का मेरी गिरफ्तारी से कोई संबंध नहीं है|​​ उसकी हताशा हर मिनट महसूस की जा रही थी। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू रह गए थे। अन्य सभी पुलिस अधिकारी असहाय थे। क्योंकि कोई भी अचानक किसी को ऐसे गिरफ्तार नहीं करता है।

मुझे जो नोटिस धारा 41 (ए) के तहत दिया गया था, वह मुझे दोपहर दो बजे दिया गया। इसमें कहा गया था कि आप पांच बजे पूछताछ के लिए थाने में हाजिर हों​, लेकिन उससे पहले मुझे साढ़े दो बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि नोटिस के 72 घंटे के अंदर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, मेरे मामले में इस नियम का पालन नहीं किया गया।

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