मुंबई पुलिस ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने की घोषणा करके कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करने के आरोप में राणा दंपति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। राणा दंपति उस मामले में फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। लेकिन जमानत देते हुए कोर्ट ने उन्हें अहम सुनवाई में शामिल होने का आदेश दिया था| दोनों को 11 नवंबर को भी कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि, राणा दंपती तब भी कोर्ट में अनुपस्थित रहे।
बार-बार के आदेश के बावजूद अनुपस्थित रहने पर अदालत ने गुरुवार को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। राणा दंपती के खिलाफ कोर्ट द्वारा जारी वारंट जमानती है और इसलिए राणा दंपती अगली सुनवाई में शामिल हो सकते हैं और पांच हजार रुपये की जमानत पर वारंट रद्द कर सकते हैं|
लगता है कि, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का विवाद जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल भाजपा सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। साथ हुई उन पर यह भी आरोप है कि सड़क पर मंच बनाकर देर रात लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया, जिसके चलते वहां सड़क भी जाम हो गया था।
बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले नवनीत राणा हनुमान चालीसा पाठ को लेकर सुर्खियों में रही थीं। इतना ही नहीं इस मसले को लेकर उसने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वहीं तब सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने हनुमान चालीसा विवाद में सशर्त जमानत दी थी।
पुलिस ने राणा दंपत्ति पर आरोप लगाते हुये कहा कि दोनों ने शर्त का उल्लंघन किया। लिहाजा उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया था।
दरअसल तब कोर्ट का कहना था कि, जमानत सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही रद्द हो सकती है। वही कहा कि जमानत रद्द करने पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। हालांकि तब विशेष न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने सुनवाई करते हुए मुंबई पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें नवनीत राणा और उनके पति रवि के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग रखी गई थी।”
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