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Wednesday, January 14, 2026
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Income Tax:​ ​7 लाख तक की इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स​ !​

व्यक्तिगत आयकर 'नई ​टैक्स​ स्लैब 0 से 3 लाख रुपये - शून्य, 3 से 6 लाख रुपये - 5​ ​​प्रतिशत​​, 6 से 9 लाख रुपये - 10​ प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपये - 15​ प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपये- 20​ प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर - 30​ प्रतिशत ​कर​ देना होगा|​ ​​

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 वर्षों​ ​से कर​​ में रियायत​​ का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी उपहार​​ दी है|​​ अब वार्षिक​​ 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर कोई कर​​ नहीं देना होगा|​​ निर्मला​​ ने घोषणा करते​​ हुए का कि नए कर​​ रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की आमदनी​​ पर छूट​ ​को बढ़ा दिया गया है|
इससे पहले यह छूट​​ 5 लाख रुपये तक ही मिलती थी| वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने साल 2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 इनकम​​ स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसे बदलकर 5 कर दिया गया|साथ ही छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है|

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार व्यक्तिगत आयकर ‘नई टैक्स​ स्लैब 0 से 3 लाख रुपये – शून्य, 3 से 6 लाख रुपये – 5​ ​प्रतिशत​​, 6 से 9 लाख रुपये – 10​ प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपये – 15​ प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपये- 20​ प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर – 30​ प्रतिशत कर​ देना होगा|​ ​

पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा|​​ वहीं 2.5 से 5 ​​लाख के बीच आमदनी​​ पर 5​ प्रतिशत टैक्स देना होगा|​​ इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का लाभ लेते हुए आप वार्षिक​​ 5 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स बच सकते हैं|​ ​5 लाख से 7.5 लाख रुपये वार्षिक​ ​इनकम वाले लोगों को 10 प्रतिशत​​ टैक्स और 7.5 से 10 लाख तक की वार्षिक​​ आय पर 15 प्रतिशत​​ आयकर​​ टैक्स देना पड़ता है|​ ​

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