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Sunday, November 10, 2024
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क्या कंगना का श्राप उद्धव को लगा?,कहा था- मेरा घर टूटा,तेरा घमंड टूटेगा         

उद्धव ठाकरे से चुनाव चिन्ह छीन जाने बाद अभिनेत्री कंगना राणावत का वीडियो वायरल 

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एक कहावत है कि समय बड़ा बलवान होता है। यह कहावत महाराष्ट्र के हालात पर पूरी तरह सटीक बैठता है। चुनाव आयोग द्वारा शिंदे गुट को असली शिवसेना बताते हुए धनुष बाण इसी गुट के पास रहने का फैसला सुनाया। इसके बाद तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आना तय था। हुआ भी, उद्धव ठाकरे ने एक कॉन्फ्रेंस कर शिंदे गुट पर हमला बोला तो सीएम शिंदे ने इस फैसला को सही ठहराया। वहीं,चुनाव आयोग के निर्णय पर कंगना राणावत ने ख़ुशी जाहिर की है।

अभिनेत्री कंगना राणावत ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ” कुकर्म करने से देवताओं के राजा इंद्र भी स्वर्ग में गिर जाते हैं।  वे तो केवल एक नेता हैं। जब उसने मेरा अन्याय पूर्वक मेरा घर तोड़ा था तो तभी मै समझ गई थी कि  यह जल्द गिरेगा। देवता अच्छे कर्मो से उठ सकते हैं,लेकिन स्त्री का अपमान करने वाले नीच मनुष्य नहीं … ये अब कभी नहीं उठेगा।

कंगना का यह तंज उद्धव ठाकरे पर है। जब 2020 में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या  को लेकर मोर्चा खोला था। उन्होंने पूरे बॉलीवुड पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने  बॉलीवुड पर आरोप लगाया था कि यह ड्रग्स की सप्लाई होती है और कई अभिनेता अभिनेत्री लेते हैं। विवाद इतना बढ़ गया था कि कोरोना काल में उस समय की महाविकास  अघाड़ी सरकार ने कंगना का घर और दफ्तर तोड़ दिया था। इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। यह मामला कोर्ट भी पहुंचा था।
तब अभिनेत्री कंगना राणावत ने अपने घर और दफ्तर तोड़े जाने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उद्धव ठाकरे आज मेरा घर टूटा है कल तेरा घमंड टूटेगा। उन्होंने वीडियो में यह भी कहती नजर आई थी कि  यह समय का पहिया है। याद रखना। हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बड़ा अहसान किया है ….. क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी आज मैंने उसे महसूस किया ….
यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचने पर सरकार को कड़ी फटकार लगाईं गई थी। कोर्ट ने सरकार को कंगना राणावत को हर्जाना देने का आदेश दिया था। लेकिन उन्होंने कोई हरजाना लेने से इंकार कर दिया था।  इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि हम किसी नागरिक के खिलाफ “मसल पावर” का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते। बता दें कि 2020 में 9 सितंबर को  पाली हिल स्थित कंगना के बंगले को बीएमसी ने तोड़ दिया था ,जिसे कोर्ट ने अवैध कार्रवाई बताई थी। कंगना  दो करोड़ रूपये हर्जाना के रूप में मांग की थी।
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