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Monday, November 25, 2024
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अफसरों की नियुक्ति-तबादला मामला: अध्यादेश पर SC का केंद्र को नोटिस 

केंद्र सरकार  दिल्ली में अफसरों की नियुक्ति और तबादला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया था। जिसके खिलाफ दिल्ली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

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सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने सोमवार को केंद्र सरकार को अध्यादेश पर नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार  दिल्ली में अफसरों की नियुक्ति और तबादला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया था। जिसके खिलाफ दिल्ली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसके खिलाफ समर्थन  जुटा रहे हैं।

बता दें कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अफसरों की नियुक्ति और तबादला को लेकर लड़ाई जारी  थी। जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जिस पर शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। हालांकि, बाद में केंद्र सरकार ने इस फैसले को पलटने के अध्यादेश लाया था। इसके बाद इस मामले को लेकर फिर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट  पहुंची  थी।

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में भी समर्थन जुटा रहे है।  केजरीवाल ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी। अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा था कि “यह अध्यादेश कार्यकारी आदेश का असंवैधानिक  इस्तेमाल है। जो सुप्रीम कोर्ट और संविधान के मूल संरचना के खिलाफ है। ” केजरीवाल ने इस अध्यादेश को रद्द करने और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। केजरीवाल इस मुद्दे को विपक्ष की बैठक में भी उठा चुके हैं ,जिस पर सभी दलों ने नाराजगी जताई थी।
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