24 C
Mumbai
Monday, November 25, 2024
होमदेश दुनियामोदी सरनेम मानहानि मामला: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

मोदी सरनेम मानहानि मामला: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक दोषसिद्धि पर रोक रहेगी।

Google News Follow

Related

राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मानहानि केस में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्ययता रद्द कर दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक दोषसिद्धि पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के अधिकतम सजा पर सवाल खड़ा किया है। गौरतलब है कि सूरत की निचली अदालत ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। सजा सुनाये जाने के बाद उनकी सांसदी छीन गई थी।
इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ” हम जानना चाहते हैं कि अधिकतम सजा क्यों दी गई है। यदि जज ने एक साल या 11 महीने की सजा देते तो राहुल गांधी अयोग्य घोषित नहीं होते।’ इस पर पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा कि ऐसी सजा इसलिए दी गई है कि उन्हें पहले भी हिदायत दी गई थी। लेकिन उनके बर्ताव में को बदलाव नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने  कहा कि अगर एक दिन भी सजा कम होती तो राहुल गांधी सांसद होते।
ये भी पढ़ें 

PM मोदी का नीतीश कुमार पर हमला, मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं थे, लेकिन… 

रुद्रप्रयाग में बारिश से भूस्खलन,13 लोग मलबे में दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी 

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,294फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
196,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें