31 C
Mumbai
Saturday, November 23, 2024
होमक्राईमनामादिल्ली शराब नीति केस: SC से भी सिसोदिया को झटका, नहीं मिली...

दिल्ली शराब नीति केस: SC से भी सिसोदिया को झटका, नहीं मिली जमानत  

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि" हमने कुछ पक्ष देखें हैं, जिसमें कुछ संदेहास्पद है। 338 करोड़ रुपये की लेन देन का मामला साबित हुआ है।

Google News Follow

Related

दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट (SC) से राहत नहीं मिली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विशेष अदालत और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन सिसोदिया को यहां भी झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को राहत देने से इंकार कर दिया।

गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए जुलाई माह में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई पूरी करने के बाद शीर्ष अदालत ने 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि” हमने कुछ पक्ष देखें हैं, जिसमें कुछ संदेहास्पद है। 338 करोड़ रुपये की लेन देन का मामला साबित हुआ है। जिसके आधार पर उन्हें जमानत नहीं दी गई है और जमानत याचिका खारिज कर दी गई। शीर्ष अदालत ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई और ईडी के दोनों केस में याचिका खारिज की है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 6 से आठ माह में ट्रायल को पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि अगर ट्रायल धीमा चला तो आरोपी दोबारा जमानत के लिए याचिका दायर कर सकता है। बता दें कि शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया पर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। इसी मामले में आप नेता और सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार  किया गया है।

ये भी पढ़ें 

मराठा प्रदर्शनकारियों ने किन विधायकों, मंत्रियों की गाड़ियां रोकी?; सड़क पर​ मांगा जवाब​! ​

मराठा आरक्षण​: राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार​ गुट​ को ठाणे से पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान​!

केरल विस्फोट के पीछे हमास? निशाने पर यहूदी समुदाय?; खुफिया विभाग भी अलर्ट ​! ​

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,295फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
193,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें