NEET में गड़बड़ी जारी है, छात्रों का आरोप है कि NTA परीक्षा के नतीजों में पारदर्शिता नहीं है| इस संबंध में न्याय की गुहार लगाने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। लेकिन छात्रों को सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय के लिए इंतजार करना होगा| NEET UG 2024 परीक्षा परिणाम को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है| इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान फैसले के आधार पर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है|
दलील देने वाले ने अनुरोध किया कि पूरे मामले में पारदर्शिता न बरती जाए और जवाब दिया जाए| सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और जवाब मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी|
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि NEET रिजल्ट को रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए| इसमें पेपर में गड़बड़ी के आरोपों की एसआईटी जांच कराने और 4 जून को घोषित नतीजों के आधार पर काउंसलिंग रोकने को भी कहा गया है। ग्रेस मार्क्स, एक के बाद एक रोल नंबर में अच्छे अंक पाने के अलावा 70 से अधिक छात्रों को उच्च अंक मिले हैं। छात्रों का आरोप है कि एक नहीं बल्कि कई बिंदुओं का सत्यापन कर रिजल्ट में घोटाला किया गया है|
NTA ने आरोप से इनकार किया है और कहा है कि एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव और परीक्षा केंद्रों में बिताए गए समय के लिए दिए गए बढ़े हुए अंक उच्च अंकों का कारण थे।
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