आसाम के कोकराझार जिला न्यायलय द्वारा नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में इंजमामुल हक को दोषी पाते हुए 15 वर्ष के कठिन श्रम और सख्त कारावास की सजा मुकर्रर की है। कोकराझार जिला न्यायलय के विशेष न्यायमूर्ति जयदेव कोच द्वारा इन मामले में फैसला सुनाया गया था।
इंजमामुल हक द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला 22 जनवरी 2022 का है। सरकारी वकील ने केस का खुलासा करते हुए बताया की इंजमामुल ने नाबालिग को बहला फुसला कर ट्यूशन को लेजाने का झांसा दिया था, लड़की के घर छोड़ते ही इंजमामुल उसे दिल्ली ले गया जहां उसे चार दिन तक कैद कर रखा गया था। इंजमामुल हर दिन लड़की पर लैंगिक अत्याचार किया करता था, आखिर में पुलिस के शोध पथक ने दिल्ली से लड़की को खोज निकला था। इसी के साथ इंजमामुल पर नाबालिग के अपहरण और रेप के चार्जेस लगाए गए थे जो सत्र न्यायलय में सिद्ध हुए है।
देश के कोनों से विशेषतः आसाम के कुछ इलाकों से ऐसे प्रकरण बढ़ रहें है। हाल ही में कोकराझार शहर में दूधनोई में हुए गैंगरेप और खून में दोषियों को कठोर सजा मिले इस मांग पर स्थानिकों ने ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के साथ निषेध व्यक्त करते हुए मोर्चा निकाला था। दरसल गोलपारा जिले के दूधनोई क्षेत्र में धन अली तालुकदार, बहार अली, और रहमान अली ने मिलकर जनजातीय समुदाय की दो लड़कियों का बलात्कार किया था। इस मामले में प्रशासन ने त्वरित कारवाई करते हुए आरोपियों और उनके परिजनों के घर जमींदोज कर दिए थे।
फ़िलहाल दोषी इंजमामुल हक को पोक्सो के तहत दोषी पाकर 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है। साथ ही इंजमामुल को 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। न्यायलय के निर्णय से पीड़िता के परिवार ने राहत महसूस की है। कोकराझार के स्थानिकों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
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