27 C
Mumbai
Friday, September 20, 2024
होमदेश दुनियाकर्नाटक हाईकोर्ट: लड़कियों के लिए अलग टायलेट व सेनेटरी नैपकिन शिक्षा के...

कर्नाटक हाईकोर्ट: लड़कियों के लिए अलग टायलेट व सेनेटरी नैपकिन शिक्षा के अधिकार दायरे में

Google News Follow

Related

नई दिल्ली। कई बार स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से टायलेट और सेनेटरी नैपकिन आदि न होने से उनके लिए इस अधिकार को सही मायने में प्राप्त कर पाना मुश्किल होता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने समझा है और इन मूलभूत सुविधाओं को शिक्षा के अधिकार के दायरे में लाने की बात कही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह बात सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अन्य सुविधाओं के साथ मुफ्त में सेनेटरी नैपकिन बांटने की कर्नाटक सरकार की शुचि योजना को कड़ाई से लागू करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कही।

भले ही बात कर्नाटक सरकार की योजना के बारे में कही गई हो लेकिन इसके मायने व्यापक हैं। अगर देश में लड़कियों का स्कूल ड्राप आउट रेट देखा जाए तो आंकड़ों के मुताबिक माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर 17.3 फीसद है जबकि प्राथमिक स्तर पर 4.74 फीसद है।कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बी.वी. नागराथा और जे. एम. काजी की पीठ ने कहा कि अगर सरकार यंग वूमन और यंग गर्ल को सशक्त करना चाहती है तो ये सुविधाएं दे। कोर्ट ने आदेश में कहा कि किशोर वय की लड़कियों के लिए अलग टायलेट और उन्हें नियमित रूप से सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराना न सिर्फ उन्हे सशक्त करता है बल्कि छह से चौदह वर्ष की लड़कियों के लिए अनुच्छेद 21ए (शिक्षा का अधिकार) के प्रविधानों को लागू करने की तरफ एक कदम है।

 

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,379फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
178,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें