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Thursday, September 19, 2024
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट!

इलाहबाद हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को निचली अदालतों से आयी कुल 18 यचिकाओं को मुस्लिम प्रबंधन की याचिका ख़ारिज करते हुए सुनवाई योग्य माना था।

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इलाहबाद हाईकोर्ट के निर्णय को चुनैती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। कुल 18 याचिकाओं पर इलाहबाद कोर्ट के फैसले पर शाही ईदगाह प्रबंधन कमिटी ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में सभी हिंदू पक्षकारों समेत विराजमान भगवान श्रीकृष्ण को भी पार्टी बनाया गया है।

दरसल इलाहबाद हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को निचली अदालतों से आयी कुल 18 यचिकाओं को मुस्लिम प्रबंधन की याचिका ख़ारिज करते हुए सुनवाई योग्य माना था। मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर ऑफ़ मेंटेनिबिलिटी, प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट के आधार पर इन याचिकाओं के ख़ारिज करने की मांग की थी, जिस पर लम्बी बहस के बाद हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को योग्य मन था।

आपको बता दें, जब इलाहबाद हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालतों के याचिकाओं को अपनी कक्षा में सुनवाई के लिए मंगवाया था उस वक्त भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट इलाहबाद हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था। हालांकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद है कोर्ट की सुनवाई पर रोक नहीं लगाई। इसके बाद इलाहबाद हाईकोर्ट ने शाही मस्जिद का सर्वे करने के भी आदेश दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दी और सर्वे पर अंतिरम रोक लगाई।

मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। जिसमें हिंदू पक्ष ने मांग की है की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोई भी निर्णय लेने से पहले हिंदू पक्ष सुना जाए।

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इतिहास शोधक और विशेषज्ञों के अनुसार, 1670 ई. में औरंगजेब ने शाही फरमान जारी कर श्रीकृष्ण जन्मभूमि को तोडा था, साथ ही इस जमीन पर शाही मस्जिद बनायी थी। इतावली यात्री मनूची के लेख में इसका जिक्र मिलता है, इस लेख में मंदिर की तोड़फोड़ और औरंगजेब के आदेश का वर्णन है। यह जमीन कुल 13.37 एकड़ की है, जिसमें 11 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष के पास है। और 2.37 एकड़ में जिसपर मस्जिद है उस जमींन पर हिंदू पक्ष का दावा है।

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