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मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामला: पदोन्नति मामले में प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती!

​चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदोन्नत किये जाने के बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है|

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मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है| ये दोनों नियुक्ति​यां “मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023” अधिनियम के तहत की गईं। सुप्रीम कोर्ट में एक गैर-लाभकारी संगठन की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, जस्टिस सूर्यकांत और ए. कोटेश्वर सिंह की पीठ को बताया गया कि मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त के चयन से बाहर रखा गया है​|​ उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है​|​

​​सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने मांग की कि सुनवाई टाल दी जाए क्योंकि वह दूसरे मामले में व्यस्त हैं​|​ अगर याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण महाधिवक्ता नहीं हैं तो क्या सुनवाई नहीं होगी? ऐसा सवाल पूछकर वह सकते में आ गया।

​​मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी, 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। करीब साढ़े चार साल तक चुनाव आयोग में काम करने के बाद उनका कार्यकाल मंगलवार को खत्म हो गया​|​ राजीव कुमार के नेतृत्व में देश में 31 विधानसभा चुनाव हुए, साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव भी हुआ​|​

​चयन समिति के सदस्य और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में जल्दबाजी किये जाने पर आपत्ति जताई है| साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि केंद्र को अहंकार छोड़कर चयन प्रक्रिया स्थगित करनी चाहिए| वरिष्ठ चार्टर्ड अधिकारी ज्ञानेश कुमार को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। निवर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ​से​ आज कार्यभार संभाल लिया।

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