मुंबई। महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के अमरावती, अकोला और यवतमाल जिलों के अधिकारियों ने कहा कि संबंधित जनपदों में रविवार से कड़े कोविड-19 रोधी प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि संक्रमण के प्रसार की कड़ी को तोड़ने से संबंधित प्रतिबंध रविवार दोपहर से शुरू होंगे और 15 मई तक लागू रहेंगे। अमरावती के जिलाधिकारी शैलेश नवल द्वारा जारी आदेश के अनुसार किराने की दुकानें, डेयरी, बार, फल-सब्जियों की दुकानें और बेकरी आदि इस दौरान बंद रहेंगी, लेकिन सुबह सात बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी
आदेश के अनुसार आपातकालीन और आवश्यक सेवा संबंधी आवागमन को छोड़कर लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, पार्क, स्विमिंग पूल, ट्यूशन कक्षाएं, थिएटर, सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, खेल मैदान आदि बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति होगी। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर, पशु चिकित्सा क्लिनिक आदि को प्रतिबंधों से छूट है।
उन्होंने कहा, ‘‘आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को छोड़कर सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। पेट्रोल पंपों से भी उन्हीं वाहनों को ईंधन देने को कहा गया है जो वैध कारणों से बाहर निकलें। इस अवधि में बैंक और डाकखाने सुबह दस बजे से अपराह्न दो बजे तक काम करेंगे।’’ इसी तरह के आदेश अकोला के जिलाधिकारी जितेंद्र पापळकर और यवतमाल के जिलाधिकारी अमोल येडगे ने जारी किए हैं।