मुंबई। शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में शुक्रवार को मुंबई कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान सहित तीन अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब आर्यन को 14 दिन तक आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा।
गौरतलब है कि गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आर्यन खान की तरफ से तुरंत जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई थी, लेकिन शुक्रवार को उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। किला कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया है। ड्रग्स मामले में एनसीबी अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे और ASG के बीच तीखी बहस हुई। मानेशिंदे ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की लेकिन कोर्ट ने उनकी बेल मंजूर नहीं की।
वहीं एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में 17 लोग शामिल हैं। उनके कनेक्शन की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर जमानत दी जाती है, तो यह गवाहों के साथ हस्तक्षेप होगा। आरोपी प्रभावशाली हैं। उनको जमानत मिलने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान काफी सामग्री बरामद की गई है। इस स्टेज पर जमानत देना जांच में बाधा बन सकती है। NCB ने आर्यन खान और 7 अन्य आरोपियों की 11 अक्टूबर तक कस्टडी की मांग कोर्ट से की थी।
उनका कहना था कि इस मामले में NCB अभी भी कई जगहों पर छापे मार रही है और इसलिए इन आरोपियों का उनकी कस्टडी में होना जरूरी है। कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में NCB ऑफिस में ही रखा जाएगा, क्योंकि इस समय कोई भी जेल नए आरोपियों को नहीं लेगी। बता दें कि रविवार को मुंबई- गोवा जाने वाली एक क्रूज से शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान और अन्य को ड्रग्स लेने और रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से यह मामला लाइम लाइट में बना हुआ है।