मुंबई। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल ही गई। आर्यन के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन भुनेजा की बेल याचिका भी कोर्ट ने स्वीकार कर ली। करीब 24 दिन से तीनों आरोपी एनसीबी की गिरफ्त में थे। सेशन कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था, तीनों की जमानत हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। NCB ने तीनों की जनामत का बहुत विरोध किया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि इस अपराध के लिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती. लेकिन आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने उन्हें जमानत दिलवाने के लिए कई स्ट्रॉन्ग पॉइंट कोर्ट के सामने रखे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद भी आर्यन आज घर नहीं जा सकेंगे। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने बताया है कि वो आज नहीं छूटेंगे।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी है. हालांकि आज वह घर नहीं जा सकेंगे। मुकुल रोहतगी ने मीडिया को बताया कि डिटेल ऑर्डर कल आएगा। तब तक वह जेल में ही रहेंगे। आर्यन कल या परसों जेल से वापस घर जा सकेंगे। आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में एएसजी अनिल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि NDPS एक्ट में उदार दृष्टिकोण दिखाते हुए जमानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा था कि आर्यन खान के पास ड्रग्स का ‘कॉन्शस पजेशन’ था। आर्यन ने कमर्शियल मात्रा में ड्रग्स डील की कोशिश की. एनसीबी की तरफ से अनिल सिंह ने कहा था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि आर्यन खान ड्रग्स उपलब्ध करवाते थे. अनिल सिंह ने कहा था कि आर्यन खान ने पहली बार ड्रग्स नहीं ली है। कई सालों से वह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।