आर्यन को फिर नहीं मिली बेल, बुधवार को कोर्ट करेगी सुनवाई   

आर्यन को फिर नहीं मिली बेल, बुधवार को कोर्ट करेगी सुनवाई   

मुंबई। आर्यन खान की जमानत याचिका पर बाकी की सुनवाई बुधवार को होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके लिए ढाई बजे का समय दिया है। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी के बाद अन्य वकीलों के समय को देखते हुए कोर्ट ने आगे की कार्यवाही को बुधवार तक के लिए टाल दिया। आर्यन की तरफ से  पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जिरह की। रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि उनके क्लाइंट के पास कुछ नहीं मिला, न ही मेडिकल हुआ जिससे ये पता चले कि उन्होंने ड्रग्स ली थी। अरबाज मर्चेंट के के जूतों से 6 ग्राम चरस मिला है।

मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता सिवाय वह मेरे क्लाइंट का दोस्त है। आर्यन के खिलाफ कुछ नहीं मिला है और उन्हें 3 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था। उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि चैट में क्या है ये साबित होना बाकी है। इनका केस से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बिनाह पर किसी को 20 दिन जेल में नहीं रखा जा सकता। रोहतगी ने कहा, वॉट्सऐप चैट का क्रूज टर्मिनल से कोई लेना-देना नहीं है। ये पुरानी चैट का जिक्र कर रहे हैं, जिसके आधार पर कह रहे हैं, तुम्हारा कुछ लोगों से लेना-देना है।
मैं जब बाहर रह रहा था तो इसको भी इंटरनैशनल लिंक बताया जा रहा है। ट्रायल कोर्ट तय करेगा कि इसको माना जाएगा या नहीं। आर्यन के वकील ने कहा कि ये लड़का बहुत छोटा सा मामला है। इसके पेरेंट्स की वजह से इतना हाइलाइट हो गया। रोहतगी ने कहा कि कानून भी कहता है कि अगर ड्रग्स का कन्जम्पशन भी मिले तो रिहैब ले जाना चाहिए। लोगों को जेल में डालना मंशा नहीं होनी चाहिए। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री भी सुधार की बात कर रही है। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) आर्यन खान की जमानत याचिका के विरोध में अपना जवाब दे चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें कहा गया है कि जांच में आर्यन का इंटरनैशनल ड्रग कनेक्शन सामने आया है।

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