आर्यन पर कोर्ट की कई बंदिशें, हर शुक्रवार NCB ऑफिस में लगानी होगी हाजिरी 

आर्यन देश छोड़कर भी नहीं जा सकते, जमा करना होगा पासपोर्ट

आर्यन पर कोर्ट की कई बंदिशें, हर शुक्रवार NCB ऑफिस में लगानी होगी हाजिरी 

मुंबई। ड्रग्स केस में जेल में बंद शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान को भले जमानत मिल गई हो,लेकिन रिहा नहीं हो पाए है। इतना ही नहीं, आर्यन पर कोर्ट ने कई बंदिशें भी लगाई है, वे एनडीपीएस को बताये बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। आर्यन खान को एक लाख रूपये के बांड के साथ पासपोर्ट जमा करना होगा। इसके अलावा आर्यन को हर शुक्रवार को मुंबई एनसीबी के ऑफिस में पेश होना होगा।

गौरतलब है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2 अक्टूबर को मुंबई के तट के पास, गोवा जा रहे एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (23) और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने क्रूज से ड्रग्स जब्त करने का दावा किया है। इस मामले में आर्यन खान को गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। जस्टिस एन. डब्ल्यू. साम्बरे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी।बेल ऑर्डर में कहा गया है कि उन्हें 1 लाख रुपए की कीमत का पीआर बॉन्ड जमा कराना होगा।

कोर्ट ने कहा है कि वह इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल ना हों और सह-आरोपियों से संपर्क बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। हाई कोर्ट ने उन्हें विशेष अदालत में तुरंत पासपोर्ट जमा कराने को कहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि आवेदक को हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी ऑफिस में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। आर्यन एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ पाएंगे।बताया जा रहा है कि मुकुल रोहतगी ने इस केस की पैरवी के लिए लंदन से आए थे। बता दें कि हाई कोर्ट से बेल मिलने के पहले आर्यन की जमानत याचिका निचली अदालत में दो बार खारिज हो चुकी थी।

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