मुंबई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ के एक मामले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को मुंबई की विशेष अदालत ने गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष ने करिश्मा प्रकाश के विरुद्ध ड्रग्स की तस्करी के संबंध में एनडीपीएस कानून के प्रावधान का आह्वान कर “सही किया।” विशेष एनडीपीएस अदालत ने पांच अगस्त को प्रकाश की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी तथा इस आदेश की विस्तृत कॉपी बुधवार को उपलब्ध हुई।
करिश्मा प्रकाश के वकील के जरिये दायर याचिका में कहा गया था कि अदालत के सामने ऐसा कुछ पेश नहीं किया जिससे ‘स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम’ (एनडीपीएस) की धारा 27A के प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता हो। एनडीपीएस कानून की धारा 27A के तहत ड्रग्स की अवैध तस्करी के लिए जेल हो सकती है और संपत्ति जब्त की जा सकती है। प्रकाश के वकील ने दलील दी थी कि अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश
नहीं किया है।
जिसके आधार पर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान इस धारा को जोड़ा जा सके। हालांकि, विशेष न्यायाधीश वी वी विद्वांस ने कहा, “प्रथम दृष्टया सामग्री और रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्यों के आधार पर मेरा विचार है कि अभियोजन पक्ष ने आवेदन लंबित होने के दौरान एनडीपीएस कानून की धारा 27A के प्रावधान का आह्वान कर सही किया।” बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि आवेदनकर्ता के विरुद्ध केवल वही साक्ष्य थे जो बयान मामले में सह आरोपियों ने दिए थे। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पिछले सप्ताह प्रकाश की याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ ही अदालत ने प्रकाश को बंबई उच्च न्यायालय में जाने के लिए 25 अगस्त तक का समय दिया है।