पासपोर्ट रिन्यूअल मामले में कंगना को नहीं मिली राहत,जानें क्या कहा हाईकोर्ट ने

पासपोर्ट रिन्यूअल मामले में कंगना को नहीं मिली राहत,जानें क्या कहा हाईकोर्ट ने

मुंबई। अभिनेत्री कंगना रनौत को पासपोर्ट रिन्यूअल मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, हाईकोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए इसे 25 जून तक टाल दिया है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने कंगना के पासपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए उसे रिन्यू करने से मना कर दिया है। कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए याचिका दाखिल की थी,कंगना ने याचिका में कहा था कि इस मामले पर अर्जेंट सुनवाई हो, क्योंकि उन्हें फिल्म ‘धाकड़’ की शूटिंग के लिए विदेश रवाना होना है,कोर्ट ने फौरी तौर पर कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है।

हाईकोर्ट ने कंगना को नए तरीके से याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है,जस्टिस पीबी वार्ले और जस्टिस एसपी तावड़े की पीठ ने इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि रनौत ने पासपोर्ट प्राधिकरण को पक्षकार नहीं बनाया है, पीठ ने कहा कि रनौत का आवेदन ‘‘अस्पष्ट’’ है और इसमें सभी प्रासंगिक तथ्यों को रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया है.हाईकोर्ट ने पूछा कि जब पासपोर्ट की मियाद खत्म हो रही है, यह जानते हुए भी आखिरी क्षणों में याचिका क्यों दाखिल की? बता दें कि कंगना के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद उनके पासपोर्ट का रिन्यूअल नहीं हुआ था,वकील रिजवान सिद्दीकी ने कोर्ट में कंगना रनौत का पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि पासपोर्ट ऑफिस ने रिन्यू के लिए फॉर्म भरते समय कहा है कि इसे नहीं किया जा सकता. इसे लेकर लिखित तौर पर कुछ नहीं है, ये सब मौखिक हुआ है. पासपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि अगर हाईकोर्ट से NOC मिलता है फिर उसे वो रिन्यू करेंगे।

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