Pornography: एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को राहत नहीं, अग्रिम जमानत खारिज

Pornography: एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को राहत नहीं, अग्रिम जमानत खारिज

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मुंबई। पोर्नोग्राफी फिल्म बनाने से जुड़े मामले में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। मालूम हो कि गहना पर महिलाओं को पोर्न फिल्मों में एक्टिंग के लिए धमकी देने और पैसे का लालच देकर उन्हें बहकाने- फुसलाने का आरोप है। गहना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी।

गहना पर इसके अलावा आपत्तिजनक सामग्री बेचने के आरोप में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 292 और 293 के तहत भी केस फाइल किया गया है। आईटी एक्ट के सेक्शन 66E, 67, 67A के तहत भी गहना वशिष्ठ को आरोपी बनाया गया है। मुंबई पुलिस ने पोर्न फिल्म बनाने का रैकेट चलाने के मामले में पिछले दिनों अलग-अलग लोगों पर तीन केस दर्ज किए थे।
इनमें से एक आरोपी मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी हैं। कारोबारी राज कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।ऐसी ही एक एफआईआर में गहना वशिष्ठ के खिलाफ छोटे एक्टिंग सीन के लिए काम दिलाने के बहाने पोर्न फिल्मों में काम कराने का आरोप है। इन फिल्मों को हॉटशॉट्स नाम के मोबाइल ऐप पर भी अपलोड करके बेचे जाने का आरोप है। आरोप है कि इस मोबाइल ऐप का मालिकाना हक राज कुंद्रा के पास ही था। पुलिस ने गहना वशिष्ठ के खिलाफ सेक्शन 370 के तहत भी केस दर्ज करने के लिए निचली अदालत में अर्जी दी है।

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