Adult video case: कोर्ट के आदेश के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते कुंद्रा

Adult video case: कोर्ट के आदेश के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते कुंद्रा

file photo

मुंबई। एडल्ट वीडियो केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा मंगलवार को जेल से रिहा हो गए। उन्हें 50 हजार के बॉन्ड भरने के बाद कोर्ट ने जमानत दी। अब बेल ऑर्डर की कॉपी सामने आई है। जिसके अनुसार राज कुंद्रा बिना अदालत के परमिशन के देश से बहार नहीं जा सकते हैं। खबर के अनुसार राज कुंद्रा को अपना पता कॉन्टेक्ट नंबर सही सही बताना होगा। मालूम हो कि अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में राज कुंद्रा दो महीने जेल में थे। सोमवार को उनको जमानत मिली थी।

बता दें कि राज कुंद्रा के बेल ऑर्डर में उनके लिए कई नियमों को पेश किया गया है। इस बेल ऑर्डर में कहा गया है कि आरोपी के केस के मुताबिक, उनसे गलती से यह क्राइम हुआ है और उनका इसमें किसी प्रकार का एक्टिव रोल नहीं है। जांच पूरी हुई है और चार्जशीट फाइल की गई है। आरोपी (राज कुंद्रा) मुंबई के ही रहने वाले हैं और वे पेशी पर मौजूद रहने को भी तैयार हैं। इतना ही नहीं इस ऑर्डर में बताया गया है कि चार्जशीट में राज और आरोपी रायन थार्प पर 354सी, 292, 293, 420, 66ई, 67 जैसी कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में पैसों के लेनदेन को आधार बनाया गया है।
ऐसे में यह ऑफेंस नहीं है जो कि आरोपी के खिलाफ लगाया गया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि विआन इंडस्‍ट्रीज के सर्वर, लैपटॉप्‍स और मोबाइल इन्‍वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कस्‍टडी में ही रहेंगे। किसी भी प्रकार के सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, ऐसे में साइबर एक्‍सपर्ट की रिपोर्ट का अब भी इंतजार है। बता दें कि अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने हाल ही में 1500 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।

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