33 C
Mumbai
Sunday, November 10, 2024
होमबॉलीवुडबढ़ेंगी शिल्पा के पति की मुश्किलें, इस केस में कुंद्रा को नहीं...

बढ़ेंगी शिल्पा के पति की मुश्किलें, इस केस में कुंद्रा को नहीं मिली जमानत, जानें

महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने पिछले साल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री दिखाने के आरोप में दर्ज किया था केस

Google News Follow

Related

मुंबई। जहां एक ओर राज कुंद्रा एडल्ट वीडियो बनाने और उसे ऐप्प्स पर अपलोड करने के मामले में जेल की हवा खा रहे हैं। तो दूसरी ओर एक सत्र अदालत ने मंगलवार को महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा पिछले साल नवंबर में ओटीटी पर अश्लील सामग्री दिखाने के मामले उनकी अग्रिम जमानत ख़ारिज हो गई है।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज कुंद्रा के वकील सुनील कुमार शर्मा और विनायक तारे ने मंगलवार को अदालत में इस मामले में तर्क दिया था कि उनके खिलाफ हॉटशॉट्स ऐप पर अश्लील सामग्री दिखाने के लिए पहले से ही एक मामला दर्ज है, इसलिए उन्हें फिर से इसी तरह के अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अदालत ने उनके एबीए को खारिज कर दिया।  महाराष्ट्र साइबर पुलिस की ओर से पेश हुए सरकारी वकील शंकर इरांडे ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई।
यानी कि साफ है राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर मुंबई की सेशंस कोर्ट ने भी रोक लगा दी है। बता दें कि पिछले साल (2020) महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने कथित तौर पर अश्लील सामग्री दिखाने के लिए विभिन्न ओटीटी प्लेटफार्मों और वेबसाइटों के निदेशक व मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।  इस वक्त कई बड़े नाम निशाने पर आए थे। उस वक्त एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने ये शिकायत दर्ज करवाई थी, जिन्होंने अपनी शिकायत में कई ओटीटी प्लेटफार्मों का नाम लिया था।
इतना ही नहीं इस मामले में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने भी अपना बयान दर्ज कराया था। वहीं, क्राइम ब्रांच के एक मामले में राज कुंद्रा की जमानत याचिका से संबंधित एक अलग मामले में, जिसमें वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है, सुनवाई 20 अगस्त को होगी।  अब राज कुंद्रा मामले की सुनवाई को 20 अगस्त तक टलने के बाद अब उनको कम से कम 20 तारीख तक आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा।

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,321फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
189,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें