नई दिल्ली। अगर पिछले कुछ सालों से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो जुलाई से आप से दोगुना TDS वसूला जाएगा। इस बीच इनकम टैक्स विभाग ने TDS रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख 15 जुलाई तक बढ़ा दी है, लेकिन जिन लोगों ने लगातार दो साल से अपना TDS नहीं भरा है उनके लिए बुरी खबर है। आप झटपट इनकम टैक्स रिटर्न भर दें। इतना ही नहीं अगर इनकम टैक्स रिटर्न की रकम 50 हजार से अधिक है तो उन्हें जल्द अपना TDS रिटर्न भर देना चाहिए, क्योंकि TDS की दरें 5-10 फीसदी से बढ़कर 10-20 फीसदी हो जाएगी।
ITR का नया सेक्शन करेगा जेब ढीली: भारत सरकार ने ITR के नियमों में एक नया सेक्शन 206AB जोड़ा है, ये तब लागू होता है जब सेक्शन 139(1) के तहत आपने पिछले साल टैक्स रिटर्न दाखिल ना किया हो। इसके बाद इस साल भी TDS रिटर्न ना दाखिल होने पर आपसे दोगुना टैक्स लिया जाएगा। सरकार ने उन लोगों की लिस्ट तैयार की है जिन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इन लोगों ने अगर आज ही अपना TDS रिटर्न नहीं फाइल किया तो इनसे दोगुना TDS वसूला जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये भी साफ किया है कि यह लिस्ट वित्त वर्ष की शुरुआत में सिर्फ एक बार ही अपडेट होगी। वहीं, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 30 सितंबर कर दी गई है। इस वजह से इस साल रिटर्न ना फाइल करने पर आपसे दोगुना TDS नहीं लिया जाएगा।
फिक्स्ड डिपॉजिट पर दोगुना TDS: TDS डिविडेंड, फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज, सर्विस पेमेंट्स, प्रॉपर्टी रेंट या प्रॉपर्टी बेचने पर काटा जाता है। प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले छोटे कर्मचारी जो EPFO का हिस्सा नहीं हैं। उनकी सैलरी से भी TDS काटा जाता है। अगर आपने इनके लिए बीते दो सालों से टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपको ऐसे लेन-देन के दौरान दोगुना TDS देना पड़ सकता है। प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी से भी TDS कटता है, लेकिन नए नियम के तहत आपकी सैलरी पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा घोड़ों के रेस और पैसे निकालने पर भी दोगुना TDS नहीं लगेगा। वहीं TDS अमाउंट 50,000 रुपये से ज्यादा होने पर फिक्स्ड डिपॉजिट पर दोगुना TDS कटेगा। हालांकि, आम आदमी के लिए भारत सरकार के इन नए नियमों को समझना मुश्किल है। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आपने पिछले सालों से टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आज ही भर दें और किसी भी तरह के झंझट से दूर रहें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पोर्टल पर TDS भरने वालों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब आप यह पता कर सकते हैं कि आपने अपना आईटी रिटर्न भरा है कि नहीं।