मुंबई। केंद्र सरकार ने सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग की समय सीमा एक पखवाड़े बढ़ा दी है. नई डेडलाइन के तहत अब 1 जून की बजाय देशभर में बिना हॉलमार्किंग वाले गहने 15 जून तक बिक सकेंगे.उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया. पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में सोने के आभूषणों में दुनिया के सर्वोत्तम मानक होने चाहिए. उन्होंने कहा कि ग्राहकों को बिना किसी और देरी के हॉलमार्क प्रमाणित सोना जल्द से जल्द पूरे देश में मिल जाना चाहिए.इससे पहले, सरकार द्वारा 15 जनवरी 2020 को सोने के आभूषणों / कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया गया था, लेकिन गैर-हॉलमार्क वाले आभूषणों के पुराने स्टॉक को हटाने के लिए आखिरी तारीख 1 जून 2021 तक बढ़ा दी गई थी. भारतीय मानक ब्यूरो की हॉलमार्किंग योजना के तहत, जौहरी हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने और परीक्षण और हॉलमार्किंग केंद्रों को मान्यता देने के लिए रजिस्टर्ड हैं. वर्तमान में, केवल 30 फीसदी भारतीय स्वर्ण आभूषण हॉलमार्क हैं. पूरे भारत में करीब 4 लाख ज्वैलर्स हैं जो बड़ी संख्यां में स्थानीय कारीगरों को रोजगार देकर उनको आजीविका कमाने का अवसर देते हैं.सही कॉर्डिनेशन सुनिश्चित करने और इसे लागू करने के मुद्दों को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था. प्रमोद तिवारी डीजी (BIS) समिति के संयोजक होंगे. अतिरिक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग की निधि खरे और ज्वैलर्स एसोसिएशन, ट्रेड, हॉलमार्किंग बॉडी आदि के प्रतिनिधि समिति का गठन करने जा रहे हैं. पीयूष गोयल भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित एक वेबिनार और सम्मेलन में भारत में स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा कर रहे थे.