कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित 10 को फांसी, जानिए क्या है मामला ?

कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित 10 को फांसी, जानिए क्या है मामला ?

आरा। बिहार के आरा शहर में रंगदारी नहीं देने पर 2018 में बैग कारोबारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी खुर्शीद कुरैशी सहित दस आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने अलग-अलग सेक्शन में कुल दो लाख से ज्यादा का अर्थदंड भी लगाया। आरोपियों में खुर्शीद कुरैशी का भाई अब्दुल्ला भी शामिल है। विगत नौ मार्च को दोषी पाये जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के कोर्ट ने सभी आरोपियों को हत्या, आपराधिक षड्यंत्र आदि मामलों में दोषी पाया था। इस मामले में एपीपी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने अभियोजन की ओर से बहस की थी। 24 मार्च को ही सजा सुनाई जानी थी।

क्या है मामला: बता दें कि छह दिसंबर 2018 को दिन दहाडे़ आरा के धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट में अंधाधुंध फायरिंग में दूध कटोरा निवासी और बैग कारोबारी इमरान खान की मौत हो गयी थी। इमरान के भाई अकील अहमद और एक बीएसएनएल कर्मी भी घायल हो गए थे। उसके अकील अहमद के बयान पर टाउन थाने में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया था। ठाणे में की गई शिकायत के अनुसार, कहा गया था कि उससे दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की गयी थी। पैसे देने से इनकार करने आरोपियों ने हमला कर दिया। उसमें इमरान की मौत हो गयी, जबकि उनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हो गये थे। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खुर्शीद कुरैशी उसके भाई अब्दुल्ला कुरैशी, नजीरगंज के राजू खान, रौजा मोहल्ला के अनवर कुरैशी, मिल्की मोहल्ला के अहमद मिंया, खेताड़ी मोहल्ला के बबली मियां, तौशिफ आलम व फुचन उर्फ फुकन मियां, रोजा के गुड्डू मियां व अबरपुल मुहल्ला शमशेर मियां को दोषी करार देते हुए  सभी को फांसी की सजा सुनाई।

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