आसाम: हिमंता बिस्वा सरमा की अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद भड़की हिंसा, भाजपा नेता का घर जलाया

प्रोफेशनल ग्रेज़िंग रिज़र्व (PGR) और विलेज ग्रेज़िंग रिज़र्व (VGR) की जमीनों से कथित घुसपैठियों को हटाने की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने को लेकर कदम उठाए जा रहें है। कब्ज़ा करने वालों की भीड़ ने हिंसक प्रदर्शन किए, जिसमें कम से कम तीन लोग घायल हुए हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल अतिरिक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की टुकड़ियां और पुलिस कमांडो तैनात किए गई। हिंसा के फैलाव को रोकने के लिए जिले में BNSS की धारा 163 लागू की गई है।

आसाम: हिमंता बिस्वा सरमा की अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद भड़की हिंसा, भाजपा नेता का घर जलाया

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आसाम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में अवैध अतिक्रमण हटाने की सरकारी कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसने सोमवार (22 दिसंबर) को हिंसक रूप लिया। प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) के मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलिराम रोंगहांग के पैतृक घर में आग लगा दी और उस पर पथराव किया। यह घटना डोंगकामुकाम क्षेत्र में हुई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन झड़पों में कम से कम तीन लोग घायल हुए हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल अतिरिक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की टुकड़ियां और पुलिस कमांडो तैनात किए। हिंसा के फैलाव को रोकने के लिए जिले में सख्त निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट निरोला फांगचोपी ने सोमवार (22 दिसंबर) को यह आदेश जारी किया, जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि इसका मकसद शांति भंग करने वालों की गतिविधियों को रोकना, सामुदायिक तनाव को काबू में रखना और लोगों व संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

धारा 163 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा और निजी वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर रैलियों, मशाल जुलूस, धरना-प्रदर्शन और धरणा जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, हथियार रखने और पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

निषेधाज्ञा के बावजूद पुलिस, सैन्य बलों और ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। चिकित्सा आपात स्थिति में लोगों को बाहर जाने की अनुमति होगी। वहीं, परीक्षाएं संचालित कर रहे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे। सरकारी और निजी कार्यालयों का कामकाज भी यथावत जारी रहेगा।

कानून-व्यवस्था के अतिरिक्त महानिदेशक (IGP) अखिलेश कुमार सिंह ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रमुख के घर को आग के हवाले कर दिया, जिसमें कुछ सुरक्षा कर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।

सोमवार सुबह हालात उस समय और बिगड़ गए, जब पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़कें जाम कर दीं और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के डोंगकामुकाम की ओर मार्च किया। वहां पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने तुलिराम रोंगहांग के पैतृक घर में आग लगा दी। इसी दौरान एक अन्य भीड़ ने पास की एक बस्ती में कई घरों, एक स्कूल बस और अन्य संपत्तियों में तोड़फोड़ की।

यह पूरा विवाद प्रोफेशनल ग्रेज़िंग रिज़र्व (PGR) और विलेज ग्रेज़िंग रिज़र्व (VGR) की जमीनों से कथित घुसपैठियों को हटाने की लंबे समय से चली आ रही मांगों से जुड़ा है। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद ने फरवरी 2024 में इन इलाकों में अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए थे। गुवाहाटी हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के कारण इन कार्रवाइयों पर फिलहाल रोक लगी हुई है, ताकि न्यायालय की अवमानना की स्थिति न बने। फिलहाल, प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने और शांति बहाल करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने की बात कही है।

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