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शीना बोरा की हत्या पर बनी वेब सीरीज पर कोर्ट ने लगाई रोक

कोर्ट ने अपने आदेश में हाई कोर्ट, वकीलों, सीबीआई अधिकारियों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखने का आदेश दिया है।

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज “द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: द बरीड ट्रूथ की स्क्रीनिंग को रोक दिया है। साथ ही अपने आदेश में हाई कोर्ट, वकीलों, सीबीआई अधिकारियों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखने का आदेश दिया है। इस वेब सीरीज में 25 वर्षीय शीना बोरा के लापता होने की कहानी है। यह वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 23 फरवरी को रिलीज होने वाली थी।

यह फिल्म 2012 में शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के इर्द-गिर्द घूमती है।
शीना बोरा हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट से स्टे लेने में विफल रहने के बाद चल रही सुनवाई के कारण सीबीआई ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर वेब सीरीज की रिलीज को रोकने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने रोक लगाने से पहले वेब सीरीज को वकीलों और सीबीआई अधिकारियों को दिखाने का सुझाव दिया। दरअसल सीबीआई ने अपनी याचिका में दावा किया था कि अभी यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अगर वेब सीरीज रिलीज की जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित करेगी।

दरअसल, ओटीटी प्लेटफार्म पर दिखाए जा रहे टीजर में इस मामले से जुड़े कई लोगों को दिखाया गया है। कोर्ट ने नेटफिल्क्स को फटकार लगाते हुए यह जानना चाहा कि वेब सीरीज में ऐसे किसी गवाह के बारे में तो नहीं जानकारी नहीं दी गई है, जिसकी गवाही बाक़ी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले गुरुवार यानी 29 फरवरी को होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान नेटफ्लिक्स के वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने कहा कि वेब सीरीज में इंद्राणी के बेटे, मिखाइल और उनकी बेटी विधि मुखर्जी सहित पांच गवाहों से बातचीत की गई है।

उन्होंने आगे कहा कि पांच गवाहों में से दो की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि तीन की जांच होनी बाकी है। बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी को 2012 में अपने पूर्व पति संजीव खन्ना, वर्तमान पति पीटर मुखर्जी और ड्राइवर श्यामवर राय की सहायता से अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या करने के आरोप में 2015 में गिरफ्तार किया गया था।

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