महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच के सिलसिले में हिरासत में लिया है। इससे पहले वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में थे। इससे बचने के लिए देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, हालांकि इस याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है। पिछले हफ्ते ही सीबीआई की विशेष अदालत ने 100 की करोड़ रुपये की वसूली के मामले में सचिन वाजे, कुंदन शिंदे, संजीव पलांडे और अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की जांच की अनुमति दी थी। इस संबंध में सीबीआई ने सीबीआई की विशेष अदालत में एक आवेदन दायर किया था, जिसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख को कस्टडी में लेने की अनुमति दी थी।
हालांकि, आरोपी अनिल देशमुख को स्वास्थ्य कारणों की वजह से जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था उन्हें कंधे के दर्द के बाद शनिवार को अस्पताल में दाखिल किया गया था। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख हर महीने 100 करोड़ रूपये वसूली के कुछ पुलिस अधिकारीयों को कहा गया था। इस आरोप के बाद ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।
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