शराब बेचते 30 रुपये अधिक​ लेने पर कोर्ट ने ​ठोका ​10 लाख का ​जुर्माना​

शराब बेचने वालों पर मानसिक प्रताड़ना के साथ शराब की बिक्री पर अतिरिक्त पैसे लेने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है​|​​ इसके अलावा ​एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

शराब बेचते 30 रुपये अधिक​ लेने पर कोर्ट ने ​ठोका ​10 लाख का ​जुर्माना​

Court imposed a fine of 10 lakhs for taking 30 rupees more for selling liquor

हरिद्वार से दो लोगों ने शराब बेचते समय अधिक कीमत वसूलने पर शराब विक्रेताओं को कोर्ट में घसीटा। अदालत ने संबंधित शराब विक्रेताओं को 10 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है|​ ​

दो शराब दुकान मालिकों से विजय कुमार और मोनू कुमार को पांच-पांच लाख रुपये मिलेंगे। संबंधित दुकानदारों ने व्हिस्की और बीयर के चार कैन के लिए दोनों से क्रमश: 10 रुपये और 20 रुपये अधिक वसूले। मोनू और विजय के लिए ऑनलाइन भुगतान किया गया था और उनके पास इस बात का सबूत था कि उन्होंने एमआरपी से अधिक शुल्क लिया।

दोनों ने हरिद्वार के उपभोक्ता मंच का दरवाजा खटखटाया। शराब बेचने वालों पर मानसिक प्रताड़ना के साथ शराब की बिक्री पर अतिरिक्त पैसे लेने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है|​​ इसके अलावाएक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विजय ने अपनी याचिका में कहा था कि उसने इस साल की शुरुआत में 2 जनवरी को रामनगर इलाके में एक अंग्रेजी शराब की दुकान सागर बड़गोटी से शराब खरीदी थी। बोतल की कीमत 170 रुपए थी लेकिन उसने 180 रुपए चुकाए। मोनू ने विजय प्रमाने के बाद 4 अप्रैल को छेदीलाल की शराब की दुकान से चार कैन बीयर खरीदी और उसे 20 रुपये और दिए।

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