डे​​लकर सुसाइड केस: ​मुंबई पुलिस की दायर याचिका HC ने किया खारिज

न्यायमूर्ति प्रसन्ना वरले और न्यायमूर्ति श्रीकांत कुलकर्णी की पीठ ने गुरुवार को याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। पटेल सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला रद्द कर दिया गया था। पटेल के साथ कलेक्टर, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था|

डे​​लकर सुसाइड केस: ​मुंबई पुलिस की दायर याचिका HC ने किया खारिज

Mohan De Lacker suicide case: HC dismisses petition filed by Mumbai Police

उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या के मामले में दादरा नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल सहित नौ लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दायर मामले को खारिज कर दिया। मरीन ड्राइव पुलिस ने पटेल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ डेलकर को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। पटेल समेत नौ लोगों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले को रद्द करने की भी मांग की गई।
न्यायमूर्ति प्रसन्ना वरले और न्यायमूर्ति श्रीकांत कुलकर्णी की पीठ ने गुरुवार को याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। पटेल सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला रद्द कर दिया गया था। पटेल के साथ कलेक्टर, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था|
डेलकर का शव मरीन ड्राइव के एक नामी होटल के कमरे में मिला था। पटेल समेत नौ लोग डेलकर को परेशान कर रहे थे। उनके द्वारा डेलकर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। तो डेलकर के बेटे ने पुलिस से शिकायत की कि उसने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद पुलिस ने पटेल और नौ अन्य के खिलाफ डेलकर को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया, जबकि पिछले साल राज्य सरकार ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी|
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