मध्य प्रदेश में 12 साल के लड़के को 2.9 लाख रुपये देने का नोटिस

सरकार का कहना है कि दंगाइयों, पथराव करने वालों और तोड़फोड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ​

मध्य प्रदेश में 12 साल के लड़के को 2.9 लाख रुपये देने का नोटिस

Notice to pay Rs 2.9 lakh to 12-year-old boy in Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक 12 साल के लड़के को 2.9 लाख रुपये का भुगतान करने का ​​नोटिस भेजा है| बच्चे के पिता को 4.8 लाख रुपये देने को कहा गया है| कालूराम किसान है। उनकी पत्नी का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद लड़का हैरान रह गया|बताया जा रहा है कि दोनों रामनवमी के दिन हुई हिंसा में शामिल थे। यह नुकसान के लिए नोटिस है।

शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पिछले साल दिसंबर में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम और वसूली अधिनियम को मंजूरी दी थी। इस अधिनियम के तहत जो लोग पथराव या किसी अन्य कारण से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे मुआवजा लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि दंगाइयों, पथराव करने वालों और तोड़फोड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

कालूराम और उनके बेटे को भेजे गए नोटिस में कहा गया था कि उन्होंने पड़ोसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है|​​ इसलिए उन्हें मुआवजा देना होगा। 12 साल के लड़के और उसके पिता कालूराम समेत छह अन्य को नोटिस भेजा गया है​, लेकिन बाकी सभी वयस्क हैं। इस मामले में पड़ोसियों की शिकायत पर कार्रवाई की गई है।

12 साल के इस लड़के की शिकायत एक महिला ने की है। उनका दावा है कि 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन हुई हिंसा के कारण उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था|​​ महिला का कहना है कि लड़के ने उसके घर में घुसकर उसे लूट लिया।​ ​ट्रिब्यूनल को रामनवमी हिंसा के संबंध में 343 शिकायतें मिली थीं। इनमें से 34 आवेदन स्वीकार किए गए हैं। छह मामलों का निस्तारण भी किया गया। इनमें चार हिंदू और दो मुसलमान थे। अब तक 50 लोगों से 7.46 लाख की वसूली की जा चुकी है।

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