एनसीपी नेता और विधायक जीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी की रात करीब 9:15 बजे बांद्रा के खेरनगर में उनके बेटे के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हमला पास के निर्मल नगर इलाके में राम मंदिर के पास हुआ। उन्हें तुरंत बांद्रा के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
केआरके के नाम से मशहूर अभिनेता और स्वयंभू फिल्म समीक्षक कमाल आर खान ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया देकर विवाद खड़ा कर दिया है। अपने ’एक्स’ अकाउंट (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में केआरके ने लिखा, “जैसी करनी, वैसी भरनी। ना जाने कितने लोगों की प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ था।
कमाल आर खान ने अपने ‘एक्स’ पर लिखा, आज उन सब मजलूम लोगों को सुकून मिला होगा! “जैसा बोओगे, वैसा ही काटोगे।” न जाने कितने लोगों की संपत्ति उसने जबरदस्ती हड़प ली। वह कुत्ते की मौत मरा! आज, उन सभी उत्पीड़ित लोगों को शांति मिलनी चाहिए।”
गौरतलब है कि उनके कठोर बयान में यह निहित था कि सिद्दीकी की मृत्यु कथित पिछले गलत कार्यों के कर्म करने का प्रतिशोध थी, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आक्रोश और जबर्दस्त बहस छिड़ गई। जिस तरह से एक राजनीतिक नेता के रूप में सिद्दीकी की हत्या और उनकी प्रमुखता को देखते हुए कई लोगों को लगा कि केआरके की टिप्पणी असंवेदनशील और गलत समय पर की गई थी।
एनसीपी नेता और विधायक जीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी की रात करीब 9:15 बजे बांद्रा के खेरनगर में उनके बेटे के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमला राम मंदिर के पास हुआ, जबकि पास के निर्मल नगर इलाके में आतिशबाजी की जा रही थी। गोली लगने से सिद्दीकी गंभीर रूप से घायल हो गया, एक गोली उसके सीने में लगी। उन्हें तुरंत बांद्रा के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
गोलीबारी के बाद, पुलिस ने दो संदिग्धों, हरियाणा से करनैल सिंह और उत्तर प्रदेश से धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान, संदिग्धों ने बिश्नोई गिरोह से जुड़े होने का दावा किया, जो कई हाई-प्रोफाइल अपराधों में शामिल रहा है। क्राईम ब्रांच ने खुलासा किया कि हमलावर योजना को अंजाम देने से पहले 25-30 दिनों से इलाके का सर्वेक्षण कर रहे थे| हमले के दिन, वे ऑटो रिक्शा से घटनास्थल पर पहुंचे, कुछ देर तक स्थान के पास इंतजार किया और फिर सिद्दीकी पर गोलियां चला दीं।
इस मामले में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन ने अपराध पंजीकरण संख्या 589/2024, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 109, 125 और 3(5) के साथ धारा 3 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 5, और 27, और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 और धारा 137 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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