पंजाब के जालंधर की एक अदालत ने बलात्कार के एक मामले में पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हाल ही में मोहाली की एक अदालत ने बजिन्दर सिंह को बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया था। इस मामले में आज (1 अप्रैल) सुनवाई हुई और अदालत ने बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुनवाई के बाद उसे पटियाला जेल भेज दिया गया है।
बलात्कार की यह घटना 2018 की है। महिला ने इस मामले में जीरकपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला की शिकायत के आधार पर बजिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि बजिन्दर सिंह उसे बहला-फुसलाकर विदेश ले गया और मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया और इसका वीडियो भी बना लिया।
उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद 2018 में बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, बजिन्दर को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया। अदालत ने आखिरकार बलात्कार के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस बीच, बजिंदर सिंह के खिलाफ दो और एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से एक शिकायत कपूरथला पुलिस और दूसरी मोहाली पुलिस ने दर्ज की है। कुछ दिन पहले बजिंदर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह एक महिला से बहस करते और उसकी पिटाई करते नजर आ रहे थे।
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