​नाबालिग छात्रा से ​बलात्कार​, आरोपी को 20 ​वर्ष​ की सजा ​​ ​

इससे पहले जब वह स्कूल जा रही थी तो उसका पीछा किया गया और प्रताड़ित किया गया। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने चिंचनी-वंगी थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि पीड़िता का अपहरण कर लिया गया है|

​नाबालिग छात्रा से ​बलात्कार​, आरोपी को 20 ​वर्ष​ की सजा ​​ ​

Rape of minor student, accused gets 20 years sentence

एक सत्र अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार मामले में दोषी युवक को 20 साल सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। कडेगांव तालुक के अंबक निवासी सादिक उर्फ संग्राम शिरटोडे ने पीड़ित ​​​युवती को अपहरण कर 1 सितंबर, 2020 को आधी रात को​ उसके साथ बलात्कार किया था| ​

इससे पहले जब वह स्कूल जा रही थी तो उसका पीछा किया गया और प्रताड़ित किया गया। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने चिंचनी-वंगी थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि पीड़िता का अपहरण कर लिया गया है|

पुलिस ने उसका पता लगाकर पीड़िता के साथ संदिग्ध आरोपी को टेकावडे (पुरंदर) से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

सत्र न्यायालय के न्यायाधीश लेना डी.एस. हैट्रोटे ने मंगलवार को आरोपी को बलात्कार का दोषी पाया और उसे 20 साल की कड़ी मेहनत और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। रियाज जमादार ने इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से कार्रवाई की।

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